जागरण संवाददाता, कानपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रश्मि सिंह की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 70500 रुपये जुर्माने भी लगाया है। जुर्माने से 60 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
नौबस्ता के हंसपुरम में रहने वाला आर्यन दीक्षित उर्फ शिवम पड़ोस में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को दिसंबर 2021 में धोखे से घंटाघर स्थित होटल में ले गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली और फिर उसे सोशल मीडिया में डालने की धमकी देकर कई बार किशोरी से दुष्कर्म व कुकर्म करता रहा। किशोरी के पेट में दर्द होने पर जब घरवालों ने पूछताछ की तो उसने पूरी बात बताई थी। किशोरी के पिता ने नौबस्ता थाने में ती जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विशेष लोक अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके पिता समेत छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आर्यन को दोषी मानकर सजा सुनाई। |