जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) की अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी अध्यापक को सजा सुनाई है।
अदालत ने जिला कैथल निवासी सूबे सिंह को पांच वर्ष कठोर कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मेनपाल राणा ने बताया कि एक फरवरी 2023 को पुलिस को दी शिकायत में पिहोवा निवासी 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को दोपहर करीब दो बजे वह अपने स्कूल में एक सहपाठी के साथ पानी पीने कक्षा से बाहर आई थी। उसी दौरान एक अध्यापक ने उसे रोककर स्कूल की लैब में बुलाया, जहां उससे अश्लील बातें व छेड़छाड़ की गई। |