8th Pay Commission: 31 दिसंबर, 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन से बाहर रखा गया है? आया जवाब
नई दिल्ली। 8th Pay Commission News: सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के गठन को नोटिफाई किया है। उसके बाद से से लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को एक सवाल परेशान कर रहा है कि क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए लोग नए पेंशन रिवीजन के तहत कवर होंगे? अब इस पर वित्त मंत्रालय ने खुद ही सफाई दे दी है। आइए जानते हैं कि आखिर वित्त मंत्रालय ने क्या बताया?
फाइनेंस एक्ट, 2025 द्वारा मौजूदा पेंशन नियमों को वैलिडेट करने के बाद यह चिंता और बढ़ गई, जिससे कुछ तबकों में यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा कि पुराने और नए पेंशनर्स के बीच फर्क किया जा सकता है। अब, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में अपनी स्थिति साफ कर दी है।
वित्त राज्य मंत्री ने खुद दिया जवाब
8वें वेतन आयोग को लेकर कई सवाल उठे थे। एक सवाल था कि “क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स जो 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 8वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अपनी पेंशन में बदलाव का फायदा मिलेगा?“
लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। सरकार ने कहा, “8th CPC को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की Pay, Allowances, Pension, वगैरह पर अपनी सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है।“
इसका मतलब है कि 8th Pay Commission के काम में साफ तौर पर Pay और Allowances के साथ पेंशन भी शामिल है। सरकार ने यह भी कहा कि पेंशन मामले सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स, 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 के तहत आते हैं। पेंशन में बदलाव केंद्र सरकार के जारी किए गए आम ऑर्डर के जरिए किया जाता है, जिसमें पे कमीशन की मानी हुई सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है।
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