तिहाड़ जेल में सजा काट रहे राजपाल यादव
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर-कॉमेडियन राजपाल यादव इस वक्त तिहाड़ जेल में कर्ज के मामले सजा काट कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे इस चेक बाउंस मामले में राजपाल ने आखिरकार सरेंडर कर दिया और अब अपनी सजा काट रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं क्या सजा काटने के बाद उन्हें कर्ज नहीं देना होगा या नहीं?
क्या है पूरा मामला?
सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या था। दरअसल राजपाल(Rajpal Yadav) ने 2010 में एक फिल्म बनाने के लिए दिल्ली के मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ का लोन लिया था। इस फिल्म का नाम \“अता-पता लापता\“ था जो कि फ्लॉप रही थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 37 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जिससे राजपाल के पैसे डूब गए थे। इसके बाद वे लोन भी नहीं चुका पाए।
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2018 में भी गए थे जेल
उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए 7 चेक दिए थे जो सभी बाउंस हो गए और इसके बाद यह केस कानून के हाथ में चला गया। वहीं 2018 में धारा 138 के तहत राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया गया और 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में एक्टर को जमानत मिल गई।
क्या माफ होगा कर्ज?
साल 2024 तक यह कर्ज बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गया। कोर्ट ने कई बार सेटलमेंट करने के लिए टाइम दिया लेकिन फिर भी एक्टर की तरफ से पेमेंट नहीं किया गया। कोर्ट ने इस पर कड़ा रूख अपनाया और फिर 5 फरवरी 2026 को एक्टर ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या सजा मिलने पर राजपाल का कर्ज माफ हो जाएगा?
तो इसका जवाब है नहीं। कानूनी रूप से राजपाल को सजा काटने के बाद 9 करोड़ तो चुकाने होंगे या फिर उन्हें समझौता करना पड़ेगा। चेक बाउंस मामले में दो तरह की सजा होती है- क्रिमिनल (जेल की सजा और पेनल्टी), सिविल देनदारी (मूलधन, ब्याज और हर्जाना चुकाना पड़ेगा)। इसका मतलब है कि सजा के बाद भी राजपाल को कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। वहीं अगर वे बकाया पैसा चुका देते हैं तो उनकी सजा निलंबित भी हो सकती है।
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