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पठानमाजरा विधायक को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, भगोड़ा घोषित करने संबंधी आदेश मामले में अगली सुनवाई सोमवार

Chikheang 2026-1-19 11:26:40 views 581
  



जागरण संवाददाता, पटियाला। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से इस समय कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। उन्होंने हाल ही में मोहाली की अदालत द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित करने संबंधी आदेशों को रद्द करने और इस आधार पर उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।  

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सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले पर तत्काल कोई राहत देने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई अगले सोमवार तक स्थगित कर दी। इससे पहले हुई सुनवाई में विधायक पठानमाजरा की ओर से अदालत को बताया गया था कि संबंधित केस में उन्होंने किसी भी कार्यवाही से भागने या पेशी से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें समन की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी।  

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पिछली सुनवाई में उनके वकील ने यह भी तर्क दिया था कि निचली अदालत द्वारा उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही जल्दबाजी में की गई, जबकि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उस समय हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था और मामले की अगली तारीख सोमवार निर्धारित की थी।

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