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हिमाचल सरकार रिटायर तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी की सेवाएं लेगी, शिमला में 75 पदों पर होगी नियुक्ति

Chikheang 2026-1-17 15:56:39 views 637
  

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव  



जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मेहनताना के आधार पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी के रिक्त पदों पर दोबारा नियुक्ति के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि आवेदन पत्र सभी ज़रूरी सहायक दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों के साथ डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में 31 जनवरी तक या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए।

आखिरी तारीख के बाद मिले या अधूरे आवेदन बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएंगे।
आवेदन पत्र जिला शिमला की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।  

शिमला में तहसीलदार के 3 पद, नायब-तहसीलदार का 1 पद, कानूनगो का 1 पद और पटवारी के 70 पद भरे जाने हैं। उम्मीदवार ने रिटायरमेंट से पहले प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 साल की सेवा दी हो और उनके खिलाफ कोई विभागीय, अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो।
विभाग से एक प्रमाणपत्र लेना होगा

इस संबंध में संबंधित रिटायर व्यक्ति को अपने मूल विभाग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। आवेदक आवेदन पत्र के साथ सरकारी अस्पताल से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करेंगे। नियुक्त किए जाने वाले रिटायर व्यक्तियों की उम्र 31 जनवरी को 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी लगाना आवश्यक होगा।
70 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे

उपायुक्त ने बताया कि रिटायर तहसीलदार के लिए 70,000 रुपये प्रति माह, रिटायर नायब तहसीलदार के लिए 60,000 रुपये प्रति माह, रिटायर कानूनगो के लिए 50,000 रुपये प्रति माह और रिटायर पटवारी के लिए 40,000 रुपये प्रति माह मेहनताना दिया जाएगा।
पहली बार तीन महीने के लिए होगी तैनाती

रिटायर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों को पहली बार में 03 महीने के लिए दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा और उम्मीदवार के प्रदर्शन और जरूरत के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि आवेदन खाली पदों की संख्या से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे पद के लिए नौकरी पर रखने में कम उम्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अस्थायी आधार पर होगी नियुक्ति

नौकरी की अवधि को उनके रिटायरमेंट से पहले दी गई सेवा में किसी भी लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। ऐसे रिटायर्ड व्यक्तियों की सेवा पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी और इस दोबारा नौकरी की अवधि किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

रिटायर लोगों को दोबारा रखने का मौजूदा अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके द्वारा भरी गई पोस्ट को प्रमोशन के मकसद से खाली माना जाएगा। रेगुलर अधिकारियों के उपलब्ध होने पर दोबारा नौकरी खत्म की जा सकती है।


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