जिलाधिकारी सविन बंसल ने कार्य अनुमति की निरस्त। आर्काइव
जागरण संवाददाता, देहरादून । जिले में अनियंत्रित रोड कटिंग व सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्ती कर रखी है। पिछले हफ्ते गेल कंपनी की ओर से की जा रही रोड कटिंग दो माह का प्रतिबंध लगाने के बाद अब जिलाधिकारी ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) पर भी दो माह का प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। नियमों के उल्लंघन पर यूपीसीएल पर दो माह का प्रतिबंध लगाते हुए रोड कटिंग की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन दंडनीय है। उन्होंने कहा कि यदि अनुमति निरस्त होने या कार्य बाधित होने से समय और लागत में वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था की होगी। डीएम ने चेताया कि जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सहारनपुर रोड पर निरंजनपुर सब्जी मंडी चौक से आइएसबीटी तक, जबकि जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से निरंजनपुर सब्जी मंडी चौक तक एडीबी की वित्तपोषित योजना उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार यह कार्य परियोजना समन्वय समिति से मिली अनुमति की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था।
रात्रि की अनुमति, दिन में भी खोद रहे सड़क
क्यूआरटी की जांच में सामने आया कि जहां रोड कटिंग की अनुमति केवल रात्रि के लिए थी, वहीं दिन के समय भी सड़कों को खोदा गया। इसके अतिरिक्त रिस्पना, आराघर चौक, कारगी, मोथरोवाला रोड, दून विश्वविद्यालय रोड और शिमला बाईपास सहित कई क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप व साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए थे। जगह-जगह खोदाई से निकला मलबा सड़कों पर पड़ा मिला, जिससे मार्ग संकरे हो गए व दुर्घटना का खतरा बढ़ गया।
अनुमति निरस्त, विभागों को चेतावनी
सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए जिलाधिकारी ने पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति को तत्काल निरस्त कर दिया। साथ ही यूपीसीएल को आगामी दो माह तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग की अनुमति न देने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी कार्य से पहले अनुमति की शर्तों, सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को असुविधा और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।
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