चोरी के जमानत में न्यायालय के बगैर आदेश के देश न छोड़ने की भी शर्त शामिल है।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को चोरी के मामले में आरोपित बभनी थाना क्षेत्र के सांगोबांध गांव निवासी रविकांत यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया।
50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो स्थानीय विश्वसनीय जमानत दाखिल करने पर पांच शर्तों के अधीन रिहा करने का आदेश दिया है। इसमें न्यायालय के बगैर आदेश के देश न छोड़ने की भी शर्त शामिल है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सांगोबांध निवासी श्रीराम ने बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि दो अक्तूबर को उसकी दुकान की छत का शीट तोड़कर गांव के ही रविकांत यादव नगद धनराशि व सामान चोरी कर ले गया।
दूसरे दिन सुबह जब दुकान खोला तो देखा कि छत का शीट टूटा हुआ था। जब सीसी टीवी फुटेज देखा तब पता चला कि रविकांत यादव ने ही चोरी किया है। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था और अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया।
करीब एक माह से जेल में निरुद्ध है। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर लिया।
अभियुक्त के अधिवक्ता हरि प्रसाद यादव व संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि पांच शर्तों में बगैर न्यायालय की अनुमति भारत देश नहीं छोड़ेगा। कोई साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा और न ही दोबारा कोई अन्य अपराध नहीं करेगा। किसी को धमकी नहीं देगा, अदालत में हाजिर आता रहेगा शामिल हैं। |