सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। किसान की गला दबाकर हत्या करने वाली पत्नी और भांजे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे अदा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
14 जनवरी को रात में गला दबाकर की गई थी हत्या
घटना खैरगढ़ क्षेत्र के बैरनी गांव में 14 जनवरी की रात की है। गांव में रहने वाले सत्येंद्र की पत्नी रोशनी ने पड़ोसी को बताया कि उसके पति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। पड़ोसी ने मौके पर जाकर देखा तो गले में निशान देख शक हुआ। इस पर सत्येंद्र के भाई शत्रुघ्न और पुलिस को सूचना दी। भाई की तहरीर पर अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो पत्नी रोशनी की गतिविधि संदिग्ध मिली।
न्यायालय ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
पुलिस ने रोशनी और उसके भांजे गोविंद निवासी अलीनगर कैजरा, टूंडला को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया। जांच के बाद दोनों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (दप्रक्षे) कोर्ट संख्या आठ के न्यायाधीश रमेश चंद द्वितीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी अजय शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय ने सोमवार को रोशनी और गोविंद को दोषी पाया है। |
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