सांकेतिक तस्वीर
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र के बिसरख जलालपुर गांव में खेल मैदान के लिए छोड़ी गई जमीन पर वेयर हाउस बनाने का मामला सामने आया है। जिला न्यायालय ने शिकायतकर्ता कुलदीप की शिकायत का संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बिसरख जलालपुर गांव निवासी कुलदीप ने जिला न्यायालय में शिकायत दी कि बिसरख जलालपुर गांव में 22,760 वर्ग मीटर कृषि भूमि लोकेंद्र व मोहर सिंह के नाम पर दर्ज थी। अधिकतम भूमि सीमा से बचने के लिए 1995 में जमीन का आधा हिस्सा एक संस्था का गठन कर संस्थान के नाम कर दी। जबकि संस्था का पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय में 1998 में हुआ।
कुलदीप का दावा है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जुलाई 2006 को जमीन अधिग्रहीत की, लेकिन खाता संख्या 648 में 22 ,760 वर्ग मीटर भूमि में से 11380 वर्ग मीटर भूमि संस्थान के नाम पर दर्ज होने की वजह से खेल के मैदान के नाम पर छोड़ दी गई।
आरोप है कि खेल के मैदान के नाम पर छोड़ी गई भूमि पर लोकेंद्र ने वेयर हाउस बनाकर किराये पर दे रखा है। जिला न्यायालय ने बिसरख कोतवाली प्रभारी को मामला दर्ज कर 48 घंटे में न्यायालय को अवगत कराने को आदेशित किया है। शिकायत पर पुलिस ने लोकेंद्र, उसके बेटे गुलशन व भतीजे नरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। |