कालेज प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश। जागरण
संवाद सूत्र सिलहरी । न्यायालय ने अलीगंज के मोहनलाल इंस्टिट्यूट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव नाई निवासी अजयपाल का कहना है कि उसके बेटे अक्षय कुमार ने बरेली के अलीगंज मोहनलाल इंस्टिट्यूट से डी फार्मा की पढ़ाई की थी। उसे कालेज की ओर से फर्जी मार्कशीट बनाकर दे दी गई थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जब यह बात उसके बेटे को पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया। कालेज प्रबंधक से शिकायत की तो 31 मार्च 2025 की रात करीब आठ बजे कालेज प्रबंधक शिव देव मौर्य ने उसे जहर खिला दिया। इसके बावजूद वह मोबाइल पर लगातार चैटिंग करता रहा और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टर ने उसे रेफर कर दिया था।
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रास्ते में हो गई थी मौत
उसकी बरेली ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई थी। उसका बेटा फर्जी मार्कशीट बनाने की पोल खोल रहा था। इसी वजह से उसे जहर दे दिया गया था। उन्होंने अधिकारियों से इसकी शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
तब उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर कराया। अब न्यायालय ने उनकी सुनवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एसओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि इंस्टिट्यूट प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश आए हुए हैं। इसमें प्राथमिकी दर्जकर विवेचना की जाएगी।
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