प्रतीकात्मक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। प्रदेश सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें जनरल कैटेगरी की महिलाओं से एससी वर्ग की महिलाओं को ढाई गुना ज्यादा अनुदान देने का प्राविधान रखा गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
डीसी अभिषेक मीणा नेबताया कि हरियाणा सरकार द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत जिला रेवाड़ी के लिए 2025-26 में 74 केस का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी।
आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाॅल्टर न हो।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी।
योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी/KVIB) को छोड़कऱ अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरु कर सकती है।
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे, इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी कार्यालय नाईवाली चौक सती काॅलोनी गली नंबर-3, रेवाड़ी या दूरभाष नंबर 01274-225294 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार का तोहफा: छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी मिलेगा लोन |