सांकेतिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। धोखाधड़ी के एक आरोपित ने जमानत पाने के लिए कोर्ट में दो फर्जी जमानती दाखिल कर दिए। आरोपित जब कोर्ट में पेश नहीं हुआ तब उसके जमानतियों को तलब किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने जमानत ही नहीं दी है। इसके बाद जांच में जमानती फर्जी पाए गए। लोनी थाने के दारोगा ने कविनगर थाने में आरोपित और एक अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मामला लोनी थानाक्षेत्र स्थित पावी सादकपुर निवासी आरोपित फैजल का है। फैजल पर वर्ष 2023 के एक धोखाधड़ी के मुकदमे में अग्रिम जमानत लेने में फर्जीवाड़े का आरोप है।
कविनगर थाने में दारोगा रणविजय प्रताप सिंह ने शिकायत देकर बताया कि लोनी के लक्ष्मी गार्डन निवासी शाहनवाज ने फैजल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोपित ने 28 जनवरी को कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
काेर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपित का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट से जमानत के बाद भी आरोपित ने जमानती दाखिल नहीं किए। इसके बाद विवचेक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया कि आरोपित की जमानत खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आवेदन किया।Tirupati temple, Andhra Pradesh CM, Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh news, Andhra Pradesh temple, ttd
आवेदन के समय कोर्ट में पत्रावली की जांच में पाया गया कि आरोपित ने पांच जुलाई को जमानत दाखिल कर दी है। आरोपित की तरफ से खरखौदा निवासी मनोज और वीर सिंह की जमानत लगाई गई। 11 जुलाई को विवेचक ने दोनों जमानियों को नोटिस जारी कर आरोपित को उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों ने लिखित रुप से जवाब भेजा कि वह फैजल को जानते ही नहीं हैं।
विवेचक ने इसके बाद जांच आगे बढ़ाई तो पता कि दोनों जमानती दिए गए पते पर नहीं रहते। मामले में दारोगा की शिकायत पर मंगलवार को आरोपित और उसके अधिवक्ता अमित कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। |