डिजिटल डेस्क, हमीरपुर। हमीरपुर जिला प्रशासन ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। जारी ऑर्डर के अनुसार, एक से 4 मार्च तक सुजानपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के होली समारोह के दौरान सभी तरह के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है।
हालांकि, हमीरपुर के डिप्टी कमिश्नर गंधर्व राठौर ने कहा कि यह आदेश पुलिस, होमगार्ड, सुरक्षा कर्मियों और ड्यूटी पर मौजूद दूसरे अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
त्योहार के दौरान पूरे सुजानपुर नगर परिषद इलाके में यह रोक लागू रहेगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए राठौर ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  |