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लुधियाना में मां-बेटे की हथौड़े से हत्या: करीब चार साल बाद मिला इंसाफ, 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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लुधियाना में मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड में तीन दोषी करार (फाइल फोटो)



जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में सतजोत नगर थाना सदर निवासी गोपीचंद उर्फ गोपी और जिला बेतिया बिहार जगदीशपुर निवासी अहमद अंसारी व उसकी पत्नी किरण देवी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

तीनों को रवि शाह और नूरजहां की हत्या का अपराध सिद्ध होने पर यह सजा दी गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 20 सितंबर 2022 को पुलिस थाना सदर में मृतक रवि शाह की पत्नी रुबीना के बयान पर दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसके पांच बच्चे हैं और वह परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। उक्त तीनों दोषी भी उसी मकान में अलग-अलग कमरों में रहते थे।

रुबीना के मुताबिक, 16 सितंबर 2022 की रात वह और उसका पति खाना खाने के बाद कमरे के बाहर सो रहे थे। देर रात जब उसका पति बाथरूम गया तो उसे गाली-गलौज की आवाज सुनाई दी। वह उठकर वहां पहुंची तो देखा कि तीनों आरोपी उसके पति के साथ झगड़ा कर रहे थे।

किसी तरह वह पति को समझाकर वापस कमरे के बाहर ले आई और दोनों फिर सो गए। रात करीब 12:30 बजे तीनों आरोपी हाथों में हथौड़ी लेकर आए और पति के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

शोर सुनकर बचाव के लिए आई मां नूरजहां पर भी आरोपियों ने हथौड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल लुधियाना ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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