फतेहाबाद में रात 11 के बाद डीजे बंद (फोटो: जागरण)
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। विवाह एवं अन्य समारोहों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के मैरिज पैलेस व होटल संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने 30 संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि रात 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्धारित समय के बाद यदि डीजे की आवाज बाहर तक सुनाई दी तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मैरिज पैलेस और होटल परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। कैमरों की रिकार्डिंग कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी जांच की स्थिति में पुलिस को सहयोग मिल सके। इसके अतिरिक्त परिसर में किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे आगजनी या दुर्घटना की संभावना को टाला जा सके।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति के किसी भी समारोह में शराब परोसना दंडनीय होगा। यदि शराब परोसी जाती है तो संबंधित विभाग से विधिवत परमिट लेना अनिवार्य है। पुलिस द्वारा रात के समय औचक निरीक्षण व चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
निर्देशों में यह भी कहा गया कि किसी भी असलाधारक व्यक्ति को समारोह में हथियार सहित प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग या हथियार प्रदर्शन की घटना सामने आती है तो संबंधित असलाधारक के साथ-साथ मैरिज पैलेस या होटल संचालक के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
पुलिस प्रशासन ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172(2) के तहत जारी वैध आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी संचालकों को निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है।
एसपी सिद्धांत जैन ने कहा कि इन आदेशों का उद्देश्य समारोहों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाना है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और आमजन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध हो। |
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