हर महीने 6000 रुपये निवेश कर 12 साल में पाएं लाखों का रिटर्न
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न के चलते आज इसमें हर कोई निवेश करना चाहता है। म्यूचुअल फंड में आपको न्यूनतम 12 से 14 फीसदी रिटर्न मिल जाता है। वैसे तो इसमें निवेश करने के लिए कई विकल्प मौजूद है, लेकिन अकसर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एसआईपी का ही चयन करते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
आज हम जानेंगे कि हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 12 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा? चलिए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं।
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- 6000 रुपये प्रति माह
- रिटर्न- 12 फीसदी
- निवेश अवधि- 12 साल
अगर कोई निवेशक 12 साल के लिए हर महीने 6000 रुपये निवेश करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 19,34,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं इन 12 सालों में आपका केवल मूलधन ही 8,64,000 रुपये होगा। आपको केवल ब्याज में ही 10,70,000 रुपये मिल जाएंगे।
हर कोई एसआईपी में एक उद्देश्य से निवेश करता है। जैसे बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, शादी के लिए इत्यादि। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको बच्चे के लिए एसआईपी शुरू करनी है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
माता-पिता बिना किसी परेशानी के बच्चे के लिए एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड बच्चे के नाम पर एसआईपी शुरू करने की अनुमति देता है। वहीं निवेश रकम में भी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इस बात का ध्यान रखें कि पोर्टफोलियों में बच्चा एकमात्र होल्डर होना चाहिए।
बच्चे के नाम पर 3-इन-1 अकाउंट (बैंक+ ट्रेडिंग+ डीमैट) शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही 18 साल से कम के बच्चे शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें माता-पिता की जिम्मेदारी रहती है।
कौन-से दस्तावेज की है जरूरत?
- अगर आप बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड शुरू करते हैं, तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे। सबसे पहले आपको प्रूफ के लिए आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट दे सकते हैं।
- इसके अलावा ये भी बताना होगा कि बच्चे के साथ आपका क्या संबंध है। वहीं माता-पिता का केवाईसी नियम मानना जरूरी है।
- बच्चे के 18 साल के होने तक माता-पिता के खाते से पैसे काटे जाते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।
- माता-पिता को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड इत्यादि देना होगा।
- आप इस अकाउंट में कोई नॉमिनी शामिल नहीं कर सकते।
18 साल होने के बाद क्या होगा?
अगर माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि ये एसआईपी 18 साल होने के बाद या बच्चे के बालिग होने के बाद बंद हो जाएगा। जैसे ही बच्चा 18 साल या बालिग हो जाता है, तो फंड हाउस यूनिट होल्डर रिजर्स्ड कराए पते पर नोटिस भेजाता है। जिसमें नाबालिग से बालिग होने के डॉक्यूमेंट भी होते हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।) |