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DGCA के आदेश के खिलाफ IndiGo की अपील खारिज, लगाया गया है 20-20 लाख का जुर्माना

Chikheang Yesterday 21:26 views 456
  

DGCA के आदेश के खिलाफ IndiGo की अपील खारिज (फाइल फोटो)



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो ने शुक्रवार को कहा कि एक अपीलीय प्राधिकरण ने डीजीसीए के आदेश के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी है। पिछले साल सितंबर में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग न करने के मामले में इंडिगो के निदेशक (उड़ान संचालन) और निदेशक (प्रशिक्षण) पर 20- 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

इंडिगो ने इस फैसले के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी। डीजीसीए अपीलीय प्राधिकरण ने सात जनवरी को जारी आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने बीएसई को एक फाइलिंग में कहा, अपीलीय प्राधिकरण ने अपील खारिज कर दी और कंपनी के दोनों अधिकारियों पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले को सही ठहराया।
क्यों लगाया था जुर्माना

डीजीसीए ने यह जुर्माना कुछ हवाईअड्डों (विशेषकर श्रेणी सी) पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग नहीं करने के आरोप में लगाया गया था। श्रेणी सी के हवाईअड्डों में अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां संचालन संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं।

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