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जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। ब्राह्मण समाज की बेटियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरुण उपाध्याय की ओर से मध्य प्रदेश के आइएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध दायर परिवाद (मुकदमा) पर गुरुवार को बहस हुई। एसीजेएम प्रथम शुभम वर्मा ने सुनवाई के बाद केस की पोषणीयता पर आदेश के लिए 22 जनवरी की तिथि तय की है।
कोर्ट में दायर परिवाद में कहा गया है कि 26 नवंबर 2025 को समाचार पत्र में मध्य प्रदेश के आइएएस संतोष वर्मा का बयान पढ़कर परिवादी की भावनाएं आहत हुई। वह आरक्षण के संदर्भ में ब्राह्मण समाज की बेटियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे।
फुजैल हत्याकांड में गवाही दर्ज
धम्मौर थाने के शाहपुर सरकंडेडीह गांव में हुए फुजैल हत्याकांड के चर्चित मामले में जिला जज सुनील कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। आठ जुलाई 2024 को गांव में पुराने विवाद को लेकर फुजैल की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप नय्यर उर्फ बंगाली, अरसद, मिनहाज व तीन अज्ञात व्यक्तियों पर लगा था।
हमले के आरोपितों की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब, सुनवाई नौ को
जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्घ चांदा थाने के उमरी गांव के मनोज गोस्वामी, पंकज गोस्वामी, इंद्रदेव व शिवांशु उर्फ बाबी का जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि जिला जज सुनील कुमार ने आरोपितों की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब कर जमानत पर सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तिथि तय की है।
बीते पांच दिसंबर को चांदा थाने की अमरूपुर बाजार में प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने के सौराई गांव के आनंद मिश्र पर असलहे से लैस आरोपितों ने जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थी। उनकी बाइक भी फूंक दी गई थी। |
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