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रामपुर नवाब स्टेशन विवाद: 5 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्यों आमने-सामने हैं नवाब परिवार और प्रशासन

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नवाब का स्‍टेशन



जागरण संवाददाता, रामपुर। नवाब स्टेशन की भूमि पर पार्क निर्माण को अवैध ठहराते हुए नवाब परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नवाब खानदान के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की 87 वर्षीय बेटी नवाबजादी नाहीद लका बेगम ने सिविल जज न्यायालय में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ वाद दाखिल किया है।

उन्होंने नवाब स्टेशन की भूमि पर पार्क निर्माण को लेकर ईओ पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है और न्यायालय से पालिका के इस अवैध कब्जे को हटवाए जाने की मांग की है। नवाबजादी नाहीद लका बेगम ने सिविल जज के न्यायालय में दाखिल वाद में कहा है कि वह अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की वारिस हैं।
अनेक चल-अचल संप‍त्‍त‍ियां धारि‍त

15 मई 1949 को अंतिम शासक और गवर्नर जनरल आफ इंडिया वीपी मेनन के बीच हुए मर्जर एग्रीमेंट के प्रविधानों के तहत नवाब रजा अली खां को अनेक चल और अचल संपत्तियां धारित की गईं। अंतिम शासक के वारिसानाें में संपत्ति के विभाजन का मुकदमा वर्ष 1972 से चला। यह विभाजन वाद वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उक्त वाद में अंतिम आज्ञाप्ति 31 जुलाई 2019 को निर्गत हुई है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंटवारा तलब संपत्तियों का विवरण तैयार करने के लिए पत्रावली जिला जज रामपुर को भेजी। इस कार्यवाही में नवाब खानदान की अचल संपत्तियों में एक संपत्ति नवाब स्टेशन भी है। इस संपत्ति में सभी वरिसान हकदार हैं। नवाब स्टेशन की संपत्ति का आंकलन जिला जज द्वारा अधिवक्ता कमीशन के माध्यम से कराया था, जिसकी आख्या 25 सितंबर 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
नवाब स्‍टेशन और राष्‍ट्रीय राजमार्ग के बीच कुछ नहीं

उत्तरी दिशा में नवाब स्टेशन की भूमि के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 24 स्थित है। नवाब स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि के बीच कोई शासकीय भूमि अथवा नगरपालिका परिषद की कोई भूमि अथवा पार्क नहीं है। उत्तरी ओर नाली गाटा संख्या 59/2 अवस्थित रही है, जिसके उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा कथित पार्क के निर्माण में उक्त नाली को भी शामिल कर लिया है।

उन्होंने वाद में कहा है कि नगरपालिका परिषद को आदेशित किया जाए कि विवादित संपत्ति के भू-भाग से पार्क की संरचना को अपने व्यय पर हटाकर उसे पूर्व के रूप में कर दें और यदि नगर पालिका ऐसा करने में असफल रहे तो न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्य को प्रतिवादी के व्यय पर स्वयं करवा दें।
नवाब स्टेशन पर आज भी खड़े हैं कोच

नवाब स्टेशन नवाबों ने अपने लिए बनवाया था। यहां उनके चार स्पेशल शाही कोच (सैलून) खड़े होते थे। नवाबों को जब भी दिल्ली या अन्य जगह जाना होता था तो ट्रेन में उनके कोच जोड़ दिए जाते थे। यहां आज भी दो कोच खड़े हैं जो जंक लगने से खराब हो गए हैं।
कोर्ट से नोटिस जारी, 13 जनवरी को होगी सुनवाई

नवाबजादी नाहीद लका बेगम द्वारा वाद दायर किए जाने के बाद सिविल जज (सीनियर डिविजन) की ओर से सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाजन का मुकदमा लड़ रहीं तलत फातिमा हसन समेत कई अन्य पक्षकारों को भी नोटिस मिल गए हैं। नवाबजादी नाहीद लका बेगम के अनुसार इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी।

  


नवाब स्टेशन का कुल क्षेत्रफल 16993.23 स्क्वायर यार्ड है, जिसमें से 8390.36 वर्ग भूमि पर नगर पालिका द्वारा जबरिया पार्क का निर्माण कर दिया गया है। उक्त संपत्ति नबाब स्टेशन के स्वरूप को परिवर्तित करके हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना व अवमानना करने का अक्षम्य कार्य किया गया है।

-नवाबजादी नाहीद लका बेगम, अंतिम शासक की बेटी।





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