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The Raja Saab और Mana Shanakar Prasad Gaaru की टिकट प्राइस हाइक पर तेलंगाना हाईकोर्ट का साफ इनकार

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द राजा साब में राम चरण (फोटो-इंस्टाग्राम)



एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक बेंच ने अपकमिंग फिल्म \“द राजा साब\“ और \“माना शंकरा वर प्रसाद गारू\“ (Mana Shankara Vara Prasad Garu) के टिकटों की कीमतों में वृद्धि का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। चिरंजीवी अभिनीत \“माना शंकरा वर प्रसाद गारू\“ और प्रभास अभिनीत \“द राजा साब\“ के निर्माताओं ने 9 दिसंबर को सिंगल जज द्वारा पारित पूर्व आदेश में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
टिकट कीमत बढ़ाने से कोर्ट का इनकार

तब सिंगल जज ने फिल्मों के टिकटों की कीमतों में किसी भी प्रकार की वृद्धि पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति मौशुमी भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति गदी प्रवीण कुमार की पीठ ने दो फिल्म निर्माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि सिनेमाघरों के टिकटों की कीमतें बढ़ाने के सरकारी आदेश को रद्द करने वाला सिंगल जज का आदेश केवल ओजी, गेमचेंजर और पुष्पा-2 फिल्मों तक ही सीमित था। निर्माताओं ने वर्तमान याचिका में सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता चिरंजीवी और प्रभास अभिनीत इन दोनों फिल्मों के लिए सिनेमाघरों के टिकटों की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे।

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राज्य सरकार पर छोड़ा गया फैसला

कोर्ट ने कहा कि पहले का सिंगल जज का आदेश केवल \“OG\“, \“Game Changer\“, और \“Pushpa-2\“ जैसी चुनिंदा फिल्मों पर था, और अब इन नई फिल्मों के लिए कीमत वृद्धि का निर्णय सरकार ले सकती है, जिससे निर्माताओं को राहत मिली है और वे सरकार से मंजूरी के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।  

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