जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सैयद फैज इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), शहरी विकास मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
याचिका के अनुसार 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर एक कार में हुए विस्फोट से पहले आत्मघाती आतंकी उमर उन नबी ने पुरानी दिल्ली की इसी पुरानी मस्जिद में 10 मिनट से अधिक समय बिताया था। मस्जिद सैयद फैज इलाही की प्रबंध समिति द्वारा दाखिल याचिका में एमसीडी के 22 दिसंबर 2025 के आदेश को रद करने की मांग की गई है।
इसमें मस्जिद वाली 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सभी संरचनाएं ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि मस्जिद प्रबंध समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जमीन के स्वामित्व या वैध कब्जे का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं पेश किया है।
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