नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। सूची को दो तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसमें डिजिटाइजेशन और मैपिंग शामिल हैं। नो मैपिंग वाले 86 हजार 144 लोगों को निर्वाचन आयोग छह जनवरी से नोटिस भेजना शुरू करेगा।
वहीं, डिजिटाइजेशन में मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड वाले 3.73 लाख मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं जाएगी, इनका नाम सूची से हटा दिया गया है। मतदाता सूची का पूरा विवरण मंगलवार को प्रत्येक बूथों पर प्रकाशित होगा।
जिले में 23 लाख 31 हजार 649 मतदाता हैं। इसमें से नो मैपिंग वाले 86 हजार 144 को नोटिस जारी होगी। अपना पक्ष रखने व सर्टिफिकेट 11 प्रकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
आयोग के पोर्टल पर यह आंकड़ा दर्ज हो चुका है। जिन्हें नोटिस जाएगी, वे आधार कार्ड को छोड़कर 11 प्रकार के दस्तावेज दिखा सकते हैं।
दिखाना पड़ेगा ये दस्तावेज
पहचान पत्र, सरकारी संस्था स्थानीय निकाय बैंक, एलआईसी, डाकघर, सरकारी उपक्रम के दस्तावेज या प्रमाण पत्र दे सकते हैं। किसी सक्षम अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, लाइसेंस, मान्यता प्राप्त बोर्ड से शैक्षिक प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, जाति, निवास, परिवार रजिस्टर नकल, सरकारी भूमि का आवंटन पत्र आदि में कोई भी प्रपत्र लगाकर वोटर बन सकते हैं।
3.73 लाख लोगों के नाम हटे
जिले के 23 लाख 31 हजार 649 वोटरों का डिजिटाइजेशन हुआ, जिसमें 83.96 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो पाया है। 16.04 प्रतिशत नहीं हो पाया है। इनमें अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड और डुप्लीकेट शामिल हैं। 1.76 लाख ऐसे लोग हैं, जो दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। 71 हजार 418 मृतक चिह्नित हुए हैं। 91 हजार लोग अनुपस्थित हैं।
27 हजार 851 लोग बूथ से दूसरी जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं। अन्य के 7313 फार्म हैं। कुल 3.73 लाख मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया है। किसी को आपत्ति है, तो वह 30 जनवरी तक बीएलओ या तहसील में दावा कर सकता है।
कब और कौन सी होंगी गतिविधि
- प्रकाशन की तिथि- छह जनवरी
- दावा और आपत्ति लेने की समय- छह जनवरी से छह फरवरी
- नोटिस जारी व सुनवाई- छह जनवरी से 27 फरवरी
- निर्वाचक नामावली बनाने का कार्य- तीन मार्च तक
- एसआईआर का अंतिम प्रकाशन- छह मार्च
क्या कह रहे अधिकारी
जिनकी मैपिंग नहीं हुई, उन्हें नोटिस मंगलवार से जारी होगी। अपना पक्ष रखने के लिए निर्धारित दस्तावेज में से कोई एक सर्टिफिकेट दिखाकर दावा कर सकते हैं। मृतक, अनुपस्थित, शिफ्टेड में नोटिस नहीं जाएगी, स्वयं से लोगों को आना होगा, तभी नाम जोड़े जाएंगे। -निरंकार सिंह, अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी। |