राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी के बिल में 2.33 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश पावर कापोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने ईंधन अधिभार शुल्क (एफसीए) में छूट का आदेश जारी किया है। इसमें अक्टूबर के ईंधन अधिभार का समायोजन जनवरी में किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली एक माह के लिए सस्ती हो जाएगी और उन्हें लगभग 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा। इससे पहले सितंबर का ईंधन अधिभार दिसंबर में 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था। जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 264 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पहले से ही 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस बिजली कंपनियों के पास जमा है।
चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 18,592 करोड़ रुपये का सरप्लस और जुड़ने की संभावना है। इस तरह विद्युत उपभोक्ताओं का 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस बिजली कंपनियों पर बना हुआ है।
उन्होंने कहा कि जब तक सरप्लस उपलब्ध है, तब तक ईंधन अधिभार शुल्क के नाम पर किसी भी प्रकार की वसूली न की जाए। सरप्लस समाप्त होने या कमी की स्थिति में ही उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार शुल्क वसूला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ लागू हो चुका है। प्रदेश में नई बिजली दरों के आदेश भी प्रभावी हैं। आने वाले महीनों में भी ईंधन अधिभार शुल्क में कमी जारी रहने की संभावना है। |