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कानपुर में बेटे की गवाही पर पिता को उम्रकैद, पत्नी की गला दबाकर की थी हत्या

deltin33 2025-12-6 01:37:57 views 867

  



जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज 14 की कोर्ट ने गला दबाकर पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना के चश्मदीद रहे बेटे ने न्यायालय में पिता के खिलाफ गवाही दी थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहा था कि उसके सामने पिता ने मां की गला दबाकर हत्या की। वह बचाने गया तो उसके साथ भी मारपीट और गाली-गलौज की थी।

कटरा बल इटावा निवासी रिषी कुमार ने बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी बहन प्रीति सिंह की शादी 18 साल पहले ग्राम पिपौरी थाना बर्रा निवासी अर्जुन सिंह के साथ हुई थी। उनका एक 15 साल का बेटा ईशू सिंह है। अर्जुन अक्सर शराब के नशे में धुत होकर घर आता था और बहन के साथ मारपीट करता था।

6 अगस्त 2021 को नशे में धुत अर्जुन ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। भांजे ईशू की जानकारी पर वह मौके पर पहुंचे तो शव कमरे में पड़ा हुआ था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से बेटे, मृतका की बहन, भाई, चचेरे भाई समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे।

घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतका के बेटे ईशू सिंह की गवाही अहम साबित हुई। उसने न्यायालय में बयान दिया कि पिता अक्सर शराब पीकर मां के साथ मारपीट करते थे। छह अगस्त 2021 की रात पिता नशे में धुत होकर आए थे। रात 10 बजे वह सो गया था। रात में करीब दो से तीन बजे की बीच मां के चीखने की आवाज सुनी।

उठ कर देखा तो पिता मां को मार रहे थे। वह बीच–बचाव करने पहुंचा तो वह मारपीट करते हुए गाली देने लगे। इस दौरान उन्होंने गला दबाकर मां की हत्या कर दी। न्यायालय ने चश्मदीद की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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