LHC0088 • 2025-11-28 06:36:38 • views 507
शराब पार्टी के बाद युवक से कुकर्म।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के परवलिया इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मुबारकपुर क्षेत्र में रहने वाले 24 वर्षीय युवक को परिचितों ने बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाया, शराब पिलाई और फिर एक युवक ने नशे में अड़ीबाजी कर उससे जबरन कुकर्म किया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात के दौरान एक आरोपी अश्लील हरकतें करता रहा, जबकि उसका नाबालिग साथी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
भय, शर्मिंदगी के चलते छोड़ दिया घर
घटना के बाद बदमाशों की धमकी, दहशत और शर्मिंदगी के चलते पीड़ित युवक अपना घर छोड़कर ससुराल, सीहोर चला गया। करीब दो सप्ताह तक चुप रहने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपने स्वजनों को पूरी घटना बताई। परिजन उसे बुधवार देर रात परवलिया थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने मारपीट और अड़ीबाजी की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने दो बालिग और एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
शराब के लिए अड़ीबाजी
थाना प्रभारी रोहित नागर के अनुसार 24 वर्षीय युवक मुबारकपुर क्षेत्र में परिवार के साथ रहता है और प्राइवेट काम करता है। बीते 11 नवंबर को उसके परिचित और गांव में ही रहने वाले रोहित अहिरवार का जन्मदिन था। उसकी पार्टी के लिए उसके दोस्त विकास मीना ने फोन कर पुलिया के पास बुलाया। पीड़ित वहां पहुंचा तो रोहित और विकास के साथ वहां उनका एक और नाबालिग साथी मौजूद था। चारों ने मिलकर पहले खूब शराब पी और फिर नशा होने पर विकास ने पीड़ित से अड़ीबाजी शुरू कर दी और शराब के लिए रुपये मांगे।
कुकर्म किया, धमकाया
जब युवक ने रुपये देने से इंकार किया तो विकास ने उससे अश्लीलता शुरू कर दी। साथ ही उससे कुकर्म किया। इस दौरान उसके नाबालिग साथी ने वीडियो बनाया। आरोपी विकास ने उसे धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को भी कुछ बताया तो इस वीडियो को वायरल कर देगा और उसे जान से मार देगा। इसी डर से वह घर से ससुराल चला गया था। पुलिस ने गुरुवार शाम को तीनों आरोपितों को पकड़ लिया है।
इसलिए बना मारपीट-अड़ीबाजी का केस
नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में कुकर्म से संबंधित पुरानी धारा को हटाए जाने के कारण पुलिस ने मामले में यह आरोप नहीं जोड़ा। आईपीसी में कुकर्म के मामले में धारा 377 की कार्रवाई की जाती थी। यही वजह है आरोपित के विरूद्ध केवल मारपीट, धमकाने और अड़ीबाजी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि कानूनी ढांचे में बदलाव के बाद अब ऐसे मामलों में पूर्व की तरह कुकर्म की अलग धारा लागू नहीं होती।
घटना पुरानी है, लेकिन बुधवार को शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है।
- मंजू चौहान, एसडीओपी |
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