deltin51
Start Free Roulette 200Rs पहली जमा राशि आपको 477 रुपये देगी मुफ़्त बोनस प्राप्त करें,क्लिकtelegram:@deltin55com

प्रेमी को बचाने के लिए मां बनी हैवान: 10 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, कोर्ट ने दी फांसी

Chikheang 2025-11-28 06:36:39 views 545

  

बेटी की हत्या मामले में महिला को मौत की सजा और जुर्माना। फोटो जागरण



संवाद सूत्र, अररिया। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। नरपतगंज के रामघाट कोशिकापुर निवासी एक कलयुगी मां ने प्रेमी संग अपनी शारीरिक वासना की पूर्ति की घटना छिपाने के लिए अपनी ही कोख से जन्मी दस वर्षीय शिवानी को कीटनाशक दवा खिला कर बेहोश कर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना लगभग तीन साल पहले की है, जिसकी सुनवाई अररिया न्याय मंडल के एडीजे चतुर्थ रवि कुमार की अदालत में हुई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए मां की गरिमा को कलंकित मानते हुए 35 वर्षीय पूनम देवी के खिलाफ दोष सिद्ध पाया। अदालत ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए निर्देश दिया कि पूनम की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाए रखा जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा, जब तक इस फैसले को हाईकोर्ट द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाता। सत्र वाद संख्या-582/2023 के इस मामले में पूनम देवी को भादवि की धारा-302 में मृत्युदंड, धारा-328 में सश्रम सात वर्षों की कैद और पचास हजार रुपए जुर्माना, धारा-201 में पांच वर्ष की सश्रम कैद और दस हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भरने के साथ-साथ 18 महीने का अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा काटने का भी आदेश दिया गया है।

इस मामले में नरपतगंज थाना क्षेत्र में कांड संख्या-380/2023 दर्ज किया गया था। घटना की तिथि 10 जुलाई, 2023 है, जब स्थानीय चौकीदार भगवान कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोप था कि पूनम कुमारी के पति चंदन सिंह जीवकोपार्जन के लिए पंजाब गए थे।

पूनम देवी का अवैध संबंध स्थानीय रूपेश सिंह से था, जिसके साथ वह छिपकर मिलती रही। 21 जून 2023 को शिवानी ने अपनी मां को प्रेमी के साथ देख लिया और इस बात की जानकारी पिता को देने की बात कही। इस पर क्रोधित होकर पूनम ने शिवानी को जान से मारने की धमकी दी।

10 जुलाई 2023 को पूनम ने समीप के हाट से मछली के साथ कीटनाशक लाकर उसे मछली पका कर शिवानी को खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद पूनम ने चाकू से शिवानी की हत्या कर दी और उसके शव को घर के पीछे जलावन घर में छिपा दिया, ताकि बेटी के लापता होने की खबर फैला सके।
शिवानी की चाकू से गोदकर की गई थी निर्मम हत्या

नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामघाट कोशिकापुर निवासी पूनम देवी ने चाकू से गोद कर बेटी शिवानी की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में अररिया न्याय मंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई के पश्चात इसको एक जघन्य अपराध मानते हुए माता जैसे गरिमामय शब्द को कलंकित करने की बात माना तथा शिवानी की हत्या के मामले में दोषसिद्ध आरोपित पूनम देवी को मृत्युदंड की सजा सहित जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।

अदालत ने कहा है कि अपनी हवस मिटाने को लेकर एक मां ने बेटी की जघन्य हत्या के बाद उसके लापता हो जाने की अफवाह फैला दी। अदालत ने फैसले में कहा कि प्राचीन कहावत है पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन पूनम ने मां शब्द को कुमाता के रूप में अपनी वासना की पूर्ति के लिए पुत्री की जघन्य हत्या कर दी।

सरकार की ओर से कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर रही एपीपी प्रभा कुमारी ने सत्र वाद संख्या-582/23 के इस मामले में बताया कि मृतका शिवानी कुमारी की मां पूनम देवी का स्थानीय रूपेश कुमार सिंह से अवैध संबंध था। इसमें पहले से विवाद के बाद पंचायती भी हुई थी।

इस मामले में नरपतगंज थाना कांड संख्या- 380/23 में स्थानीय पुलिस ने 22 सितंबर 23 को अदालत में आरोप पत्र संख्या-464/23 दाखिल किया। तत्पश्चात अदालत ने आरोपित पूनम देवी के खिलाफ 19 अक्टूबर 23 को हत्या के इस मामले में संज्ञान ले लिया। इसके साथ ही एक दिसंबर 23 को आरोपित के खिलाफ आरोप गठित किया गया और उक्त मामला का ट्रायल शुरू हुआ।
like (0)
ChikheangForum Veteran

Post a reply

loginto write comments
Chikheang

He hasn't introduced himself yet.

410K

Threads

0

Posts

1310K

Credits

Forum Veteran

Credits
130175