गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को सात वर्ष कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के मुकुरीपुर गांव में गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच दोषियों को सात वर्ष कारावास व अर्थ दंड व क्रास केस में भी गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को सात वर्ष कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अशोक कुमार निवासी मुकुरीपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया। बताया कि 31 जनवरी 2007 को सात बजे उसका लड़का नित्य क्रिया के लिए गया था। पुरानी रंजिश को लेकर शिव नारायण, श्याम नारायण, प्रभु नारायण, भारत भूषण व आजमगढ़ के विजय राम वादी के लड़के को मारने लगे।
शोर पर उसके चाचा लछिराम, चचेरा भाई लल्लन आदि दौड़कर बचाने गए तो आरोपी उन्हें भी लाठी डंडे से मारे। लछिराम के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गए। बाद में घायल की मौत हो गई।
कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
क्रास केस में आरोपियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों से बैजनाथ की मृत्यु हुई थी, जिसमें अशोक और लल्लन को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। |