जागरण संवाददाता, मथुरा। एडीजे विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
खाना बनाने वाली महिला की बेटी से हुआ था दुष्कर्म
वृंदावन क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 22 जुलाई 2023 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि वह वृंदावन में एक निजी अस्पताल के बाहर सड़क किनारे ढकेल लगा कर परांठे बेचने का काम करती है। उसकी 12 वर्षीय बेटी लोगों को खाना परोसने का काम करती है। उसके पास नियमित रूप से खाना खाने आने वाले कन्हैया निवासी ग्राम निपाना थाना गरौठा झांसी हाल निवासी रामनगर कॉलोनी थाना वृंदावन उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इससे बेटी गर्भवती हो गई है।
पेट में दर्द होने पर बेटी को दिखाया था, तब हुई दुष्कर्म की जानकारी
दुष्कर्म किए जाने का पता उसे तब चला जब बेटी के पेट में दर्द हुआ, तो वह उसे चिकित्सक के पास लेकर गई। चिकित्सक ने जांच के बाद बताया कि उसकी बेटी गर्भवती है। पुलिस ने नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अदालत ने कन्हैया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।