पेट्रोल और डीजल डिलीवरी वाहनों पर नकेल कसने की तैयारी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नोएडा। ई-कामर्स (ऑनलाइन आर्डर डिलीवरी) और एग्रीगेटर्स (फूड डिलीवरी, एप बेस्ड टैक्सी) में उपयोग हो रहे दो और चार पहिया पेट्रोल और डीजल वाहनों का संचालन एक जनवरी से शहर में प्रतिबंधित रहेगा।
कमीशन फार एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (सीएक्यूएम) के आदेश पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। शनिवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ई-कामर्स और एग्रीगेटर्स कंपनी के संचालक और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वर्तमान में शहर में 50 हजार से अधिक दो पहिया और तीन हजार से अधिक चार पहिया डीजल व पेट्रोल वाहनों का ई-कामर्स और एग्रीगेटर्स के रूप में उपयोग हो रहा है। ई-कामर्स और एग्रीगेटर्स 3.5 टन तक का वजन ढोने वाले वाहनों का संचालन केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी फ्यूल पर कर सकेंगे।
शहर में तीन हजार से अधिक दो पहिया वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत हैं, जबकि 53 हजार से अधिक का संचालन वाणिज्यिक हो रहा है। 17 हजार से अधिक चार पहिया सवारी और ई-कामर्स के लिए पंजीकृत हैं। उप संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार ने बताया कि कमीशन के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
इसके लिए ई-कामर्स और एग्रीगेटर्ग कंपनी संचालक और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में एक जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद कमीशन के आदेशानुसार दो पहिया और चार पहिया फूड डिलीवरी व अन्य सामान डीलीवरी करने वाले डीजल व पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के अधिकारी मौजूद रहे। |