जागरण संवाददाता, कानपुर। जिस शहर में गंगा बहती है उसी शहर में पानी की समस्या को लेकर शताब्दी नगर पनकी की एक महिला ने स्थाई लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। दो साल पहले पानी की समस्या को लेकर स्थाई लोक अदालत में दाखिल मुकदमे का शुक्रवार को निस्तारण हो गया। स्थाई लोक अदालत ने सुलह समझौते के आधार पर इस मुकदमे का निस्तारण किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नगर निगम के जलकल विभाग ने आखिर महिला को सबमर्सिबल पंप लगाने की अनुमति दी। सबमर्सिबल लगवाने के बाद महिला ने कोर्ट में लिखित रूप से दिया कि उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने मुकदमे के निस्तारण का फैसला सुना दिया।
शताब्दी नगर पनकी में रहने वाली मीना देवी ने स्थायी लोक अदालत में नवंबर 2023 में परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा है कि उन्होंने केडीए से फ्री होल्ड डीड कर दो नवंबर 2022 को फ्लैट खरीदा। केडीए ने जलापूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की है। इससे पानी की आपूर्ति अपर्याप्त रहती है। बगल में सबमर्सिबल लगवाना चालू किया तो केडीए ने आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया।
केडीए से शिकायत की गई तो बताया गया कि यह योजना नगर निगम को सौंपी जा चुकी है। नगर निगम में शिकायत पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर लोक अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया था। शुक्रवार को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अश्वनी कुमार त्रिपाठी , वरिष्ठ सदस्य अमित कुमार दीक्षित और सदस्य मीना राठौर ने मुकदमा निस्तारण का फैसला सुनाया। |