search

यूपी के इस जिले में पराली जलाने पर 30 हजार जुर्माना, योजनाओं से भी होंगे वंचित

cy520520 2025-11-14 19:36:51 views 857
  

धान कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट उपकरण अनिवार्य



जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने जनपद के किसानों से फसल अवशेष (पराली) न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों पर अधिकतम 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा और लगातार दो बार ऐसा करते पाए जाने पर उन्हें विभागीय योजनाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और मृदा में उपलब्ध कार्बन नष्ट हो जाता है। कार्बन की मात्रा घटने से फसलें उर्वरकों का पूरा लाभ नहीं ले पातीं। पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और विभिन्न बीमारियों की आशंका भी बढ़ती है।

उन्होंने सुझाव दिया कि किसान मल्चर, हाइड्रोलिक एमबी प्लाऊ, रोटरी स्लेशर, जीरो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्रों का प्रयोग करें, जिससे फसल अवशेष खेत में ही सड़कर उत्तम कार्बनिक खाद में परिवर्तित हो सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ पर दस हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित है। उन्होंने चेतावनी दी कि धान कटाई में इस्तेमाल हो रहे कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट या स्ट्रा रीपर न मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
like (0)
cy520520Forum Veteran

Post a reply

loginto write comments
cy520520

He hasn't introduced himself yet.

510K

Threads

0

Posts

1510K

Credits

Forum Veteran

Credits
156567