अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से किया अनुरोध। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर प्रशासन की ओर से जारी आदेश को बरकरार रखे।
इस आदेश में कहा गया है कि अवैध रूप से या अस्थायी रूप से अमेरिका में रहने वाले माता-पिता से जन्मे बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।
वकीलों के साथ शेयर किया गया आदेश
दरअसल, निचली अदालत ने अब तक इन्हें कहीं भी लागू होने से रोक रखा है। न्याय विभाग की याचिका आदेश को चुनौती देने वाले पक्षों के वकीलों के साथ साझा की गई है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इसे दर्ज नहीं किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
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सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?
सॉलिसिटर जनरल डी. जान सायर ने लिखा, \“\“निचली अदालत के फैसलों ने राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नीति को इस तरह अमान्य कर दिया है जिससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर हो गई है। ये फैसले बिना किसी वैधानिक औचित्य के लाखों अयोग्य लोगों को अमेरिकी नागरिकता का विशेषाधिकार प्रदान करते हैं।\“\“
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के वकील कोडी वोफसी ने कहा कि प्रशासन की योजना स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। वह ट्रंप के प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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