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बिकरू कांड हथियार खरीद मामले में हाईकोर्ट सख्त, पुलिस आयुक्त और डीजीसी तलब

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तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण



जागरण संवाददाता, कानपुर। बिकरू कांड के मुख्य साजिशकर्ता विकास दुबे के हथियार खरीदने के मामले में जेल में बंद एक आरोपित की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त और डीजीसी को गुरुवार बुलाया है। आरोप है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में ट्रायल नहीं होने दे रहा है।  

दो जुलाई 2020 की रात बिकरू कांड में तत्कालीन सीओ देवेंद्र मिश्र सहित आठ पुलिसकर्मी बलिदान हुए थे। पुलिस जांच के सामने आया था कि हत्याकांड के बाद बदमाशों का असलहों का जखीरा छिपा दिया गया था। जब पूरा मामला शांत हो गया तो तुलसी नगर, रसूलाबाद, कानपुर देहात रामजी ने असलहों और कारतूसों को बेचने का मन बनाया।

इस खरीद-फरोख्त का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने करियाझाला, झींझक निवासी संजय परिहार, उर्फ पिंकू समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर पनकी से जेल भेजा था। तीन अन्य तो जमानत पर छूट गए, लेकिन शिव तिवारी की सेमी आटोमेटिक राइफल का सौदा करने वाले संजय को अब तक जमानत नहीं मिली है।

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हाईकोर्ट ने उक्त मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ट्रायल शुरू करने का निर्देश करीब आठ महीने पहले दिया था। मगर, ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ। इस संबंध में अदालत ने पुलिस आयुक्त और डीजीसी को अपना पक्ष रखने के लिए गुरुवार को बुलाया है।    
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