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जेएसएससी को त्रुटि सुधारने के लिए चार सप्ताह की मोहलत, वरना याचिका होगी खारिज

LHC0088 3 hour(s) ago views 968
  

झारखंड हाई कोर्ट



राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति-2016 में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली जेएसएससी की अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई।  

सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कुछ दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए समय देने की मांग की गई। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने अपील याचिका में त्रुटि को भी चार सप्ताह में सुधारने का निर्देश दिया।  
विवादों की जांच के लिए वन मैन कमीशन का गठन

खंडपीठ ने कहा कि अगर जेएसएससी की ओर से निर्धारित समय में त्रुटि नहीं हटाई जाती है तो यह याचिका स्वत: खारिज मानी जाएगी। मीना कुमारी के मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में उठे विवादों की जांच के लिए वन मैन कमीशन का गठन किया जाए।  

यह कमीशन पूरे मामले की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करेगा। अदालत ने कहा था कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों और अभ्यर्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए ठोस व्यवस्था की आवश्यकता है।  

इसके तहत संबंधित चयन आयोग को एक स्पेशल काउंटर बनाने का निर्देश दिया गया था, ताकि अभ्यर्थियों को आवश्यक जानकारी और दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराए जा सकें।  

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मेरिट लिस्ट और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने और जानकारी प्राप्त करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए था।   
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