पीयू से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक सीएसआर से शासित (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्जित अवकाश के मामलों में ये शिक्षक पंजाब सिविल सेवा नियम (सीएसआर) से शासित होंगे और अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं।
जस्टिस जगमोहन बंसल ने यह फैसला चंडीगढ़ के डीएवी कालेज के एक सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर की याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता ने 180 दिनों के बजाय 247 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की मांग की थी।
अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने अगस्त 1986 में डीएवी कालेज में कार्यभार संभाला और 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए, जब उनके खाते में 247 दिनों का अर्जित अवकाश शेष था।  |