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मनकापुर पुलिस को लगा करारा झटका, पशु क्रूरता और मांस बिक्री में गिरफ्तार आरोपित की रिमांड खारिज

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संवाद सूत्र, गोंडा। पशु क्रूरता और मांस बिक्री के मामले में मनकापुर पुलिस को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपित का रिमांड निरस्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने से इन्कार कर दिया।

मनकापुर कोतवाली पुलिस ने आठ जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर नवाबगंज थाना के ग्राम होलापुर काजी निवासी हलीम को पकड़ कर उसके कब्जे से एक मोटर साइकिल पर लदा 30 किलो छह सौ ग्राम भैंसा का मांस बरामद किया।

पूछताछ में उसने परसरामपुर बस्ती के रहने वाले नूर आलम के साथ मिलकर मांस बिक्री करने की बात बताई और कहा कि यह मांस मनकापुर गांव निवासी अजहरुद्दीन व साजिद खां के आर्डर पर उन्हें बेचने जा रहा था।

पुलिस ने विवेचना की थी शुरू

चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। सबूत मिलने के आधार पर पुलिस ने अजहरुद्दीन को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विवेचक ने आरोपित अजहरुद्दीन को 14 दिन का न्यायिक रिमांड स्वीकार करने की याचना की। जिस पर बचाव पक्ष की अधिवक्ता रुचि मोदी ने कड़ा विरोध किया।

उन्होंने कहा कि आरोपित की गिरफ्तारी विधि विरुद्ध है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शबीना खान ने विवेचक की ओर से 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 36 के प्रारुप के अनुसार गिरफ्तारी मेमो पर गवाह के रूप में आरोपित के परिवारीजन व मुहल्ले के किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है।

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न्यायालय ने माना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आरोपित की विधि विरुद्ध गिरफ्तारी की गई है। कोर्ट ने आरोपित अजहरुद्दीन को 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।
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