सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने एक चरस तस्कर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि थाना मुनिकीरेती के अंतर्गत 29 दिसंबर 2020 को एसओजी और पुलिस ने लक्ष्मण झूला गंगा तट के पास वासु निवासी थाना गंगानहर, हरिद्वार को एक किलो 100 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
आरोपित भारी मात्रा में पकड़ी गई चरस को राफ्टिंग करने वाले यात्रियों को ऊंचे दामों पर बेच रहा था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसके बाद कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) व जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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