जागरण संवाददाता, बलिया। छह वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी करने और हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने आरोपित पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बिहार के गोपालगंज जनपद के एक गांव के रहने वाले आरोपित परदेसी बिंद व उसकी पत्नी किरण देवी को न्यायालय ने जघन्य अपराध करने के मामले मे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाया।
कोतवाली थाने में पीड़ित पक्ष ने तहरीर देकर बताया था कि 25 फरवरी 2022 को उसकी छह वर्षीय बेटी दोपहर में घर के बगल में खेल रही थी और अचानक गायब हो गई। उसे काफी तलाशा गया, लेकिन पता नहीं चला। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई।
चांज के दौरान पुलिस ने वादी के घर के पीछे हाते से मृत अवस्था में शव बरामद किया। शव का मेडिकल कराया गया।
विवेचक द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद मामले का विचारण प्रारंभ हुआ। परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। |