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बिहार में भूमि विवाद में बदला नियम; सीओ को सूचना अनिवार्य, पुलिस की भूमिका की गई स्‍पष्‍ट

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डिप्‍टी सीएम व‍िजय कुमार स‍िन्‍हा का भूमि व‍िवाद पर बड़ा बयान। सांकेत‍िक तस्‍वीर  



राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद की दूसरी पाली में बजट पर वाद विवाद के बाद सरकार का पक्ष रखा।

उन्‍होंने कहा कि सभी ऑफिसरों को हर जगह दो से चार भूमि माफिया को चिह्न‍ित करने का निर्देश दिया गया है। अगर भूमि को विवादित बनाकर कब्जा करने की साजिश की जाएगी तो ऐसे भू माफियाओं पर प्राथमिक दर्ज की जाएगी।

जाली दस्तावेज के मामले में भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका सिर्फ विधि व्यवस्था नियंत्रण की है।

अंचलाधिकारी (CO) को सूचना दिए बिना पुलिस को विवादित भूमि पर नहीं जाना है। भूमि विवाद के मामलों की हर सप्ताह समीक्षा की जा रही है। भूमि विवाद के परिमार्जन से जुड़े 40 लाख मामलों में 11 लाख मामलों का निष्पादन हो गया है।
खुले में मांस की बिक्री पर रोक, लाइसेंस अनिवार्य : विजय सिन्हा

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधान परिषद में बताया कि राज्य के सभी शहरों में अवैध मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

मांस बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। अब खुले बाजार या खुली सड़क पर मांस की बिक्री नहीं करने दी जाएगी।

दरभंगा में इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। अब इसी तर्ज पर राज्य के सभी नगर निकायों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लाइसेंस लेने के बाद ही मांस की बिक्री की जा सकेगी।
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