जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आर्म्स एक्ट के 29 साल पुराने मामले में अदालत ने श्याम बाबू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
यह मामला 27 साल तक चला और दोषी को कोर्ट ने छह साल एक माह की सजा सुनाई है। पुलिस ने साल 1997 में दोषी को बंदूक और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
कोतवाली पुलिस ने सात जुलाई 1997 में पारकर रोड से कोतवाली क्षेत्र के वाल्मीकी बस्ती निवासी श्याम बाबू को गिरफ्तार किया था। आरोपित के पास से बंदूक और कारतूस बरामद हुए थे।
दारोगा सीके मिश्रा ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई एसीजे/ एसडी/ न्यू कोर्ट- 01 की अदालत में चली। अदालत ने सोमवार को इस मामले में श्याम बाबू को दोषी करार देते हुए छह साल, एक माह और 21 दिन की सजा सुनाई है। |