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जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। नकली कीटनाशक फैक्ट्री के संचालक अमेठी कोतवाली के तिवारी का पुरवा सोनपुर मनकंठ गांव के शिवम तिवारी व सह आरोपित अंतू रोड खेरौना गांव के राम उजागिर यादव ने सोमवार को कोर्ट में समर्पण कर दिया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि एसीजेएम प्रथम शुभम वर्मा ने दोनों आरोपितों को दो फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
अमेठी के जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार सिंह व नायब तहसीलदार अजय कुमार सिंह ने प्रमोद आलोक इंटरमीडिएट कॉलेज मंगलपुर ककवा रोड अमेठी में 30 दिसंबर 2025 को पुलिस के साथ छापा मारकर संचालित हो रही नकली कीटनाशक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। कॉलेज परिसर के एक कमरे में अवैध रूप से बायर कंपनी का 414 पैकैट रीजेंट अल्ट्रा इनसेक्टीसाइड रखा गया था।
साथ ही कंपनी के 443 कूटरचित रैपर भी मिले थे। इसके अलावा कई अन्य कंपनियों की कीटनाशी पाई गई थीं। छापे के दौरान टीम ने खुली बोरी में रखी डीएपी, कीटनाशी की अवैध पैकिंग, सिलाई, तौल व पैकिंग मशीन बरामद की थी।
आरोप है कि एक दवाएं किसानों को असली बताकर बेंची जा रही थी। जिला कृषि अधिकारी ने नकली कीटनाशक फैक्ट्री के संचालक शिवम तिवारी व मजदूर राम उजागिर यादव के विरुद्ध कालाबाजारी करने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था।
गैर इरादतन हत्या का आरोपित दोषी करार, सजा आज
गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय ने आरोपित अमेठी के जामो थाने के शिवपुर गांव के कल्पनाथ को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। सरकारी वकील सुशील उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के लिए मंगलवार को जेल से तलब किया है। 10 जून 2002 को घर के सामने की जमीन को लेकर हुए विवाद में आरोपितों ने रामलाल व उनकी पत्नी चंद्रकला को लाठी, डंडे से मारकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान रामलाल की मौत हो गई थी।
जानलेवा हमले की आरोपित पत्नी पर आरोप तय
पति पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित अमेठी के जगदीशपुर थाने के मैगलगंज गांव की नाजनी बानों के विरुद्ध जिला जज सुनील कुमार ने आरोप तय किया है। अभियोजन साक्ष्य के लिए 17 फरवरी की तिथि तय की गई है। आरोप है कि 10 अगस्त 2025 को घरेलू विवाद के दौरान आरोपित नाजनी बानों ने पति मो. अंसार पर जानलेवा हमला कर उसका गुप्तांग काट डाला था। |
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