महीने की पहली तारीख को आधार मान होगी अभ्यर्थी की आयु की गणना।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस में चल रही 5500 कॉन्स्टेबलों की भर्ती के बीच आयु को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अक्सर इंटरनेट मीडिया पर स्वयं सामने आने की पहल करने वाले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कॉन्स्टेबलों की भर्ती की आयु पर भी असमंजस को दूर करने की कोशिश की है।
चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों की आयु की गणना पुलिस रूल्स के अनुसार की जाएगी। जिस महीने में भर्ती होगी, उस माह की पहली तारीख को आधार मानकर ही अभ्यर्थी की आयु की गणना की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस में 5500 पदों पर पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
इससे पहले 5061 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती हुई थी। 4500 पुरुष कांस्टेबल और 600 महिला कॉन्स्टेबलों की भर्ती इस बार की जानी है। इनके साथ जीआरपी के लिए 400 मेल कांस्टेबल के पद रिजर्व रखे गए हैं। भर्ती के लिए 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं।
25 जनवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की आयु को लेकर विवाद हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग पहले की साफ कर चुका है कि जिन अभ्यर्थियों ने 2024 में रद हुई पुलिस भर्ती में आवेदन किया था, उन्हें इस नई भर्ती में ऐज रिलेक्सेशन (आयु में राहत) मिलेगी। इस संबंध में बाद में अधिसूचना जारी की जाएगी।
आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि भर्ती के लिए आवेदन मांगते समय जारी किए गए विज्ञापन में आयु को लेकर साफ किया गया था कि अभ्यर्थी की आयु पुलिस रूल्स के अनुसार तय की जाएगी। पुलिस रूल्स में यह साफ है कि जिस महीने में भर्ती की जाएगी, उस महीने की पहली तारीख को आधार बनाकर ही अभ्यर्थी की आयु को कैलकुलेट (गणना) की जाएगी। वह भर्ती कब होगी, यह अभी तय नहीं है।
अभी केवल आवेदन लिए जा रहे हैं। चेयरमैन ने उदाहरण दिया। अगर किसी वर्ष में 20 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो एक अगस्त को आधार मानकर उम्मीदवार की आयु को कैलकुलेट किया जाएगा। आयु सीमा की तारीखों को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन के लिए पंजीकरण करवाने अथवा फार्म को फाइनल रूप में सब्मिट करने से पहले विज्ञापन में दिए गए सभी नियम व शर्तों को पढ़ लें। |
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