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दिव्यांगजनों के लिए रेखा सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली हाट में आवंटित होंगी दुकानें

cy520520 2026-1-19 10:56:55 views 617
  

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की फाइल फोटो।  



राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार समावेशी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत दिल्ली हाट (Dilli Haat) में दिव्यांगजनों को भी दुकानें आवंटित करेगी। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आईएनए स्थित दिल्ली हाट में स्मृति चिन्ह की दुकान के आवंटन के लिए पात्र दिव्यांगजनों के लिए ई-निविदा जारी की गई है। यह योजना पिछले कई सालों से ठप थी।

दुकान का आवंटन एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे डीटीटीडीसी के विवेक पर मासिक उप-लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। निविदा के अनुसार आवंटन का अनुमानित अनुबंध मूल्य 30.71 लाख रुपये है, जबकि आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क 2.55 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।
क्या होगी पात्रता?

निविदा में यह निर्दिष्ट किया गया है कि बोलीदाताओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनके पास कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता दर्शाने वाला वैध सरकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र चाहिए होगा। निविदा में कहा गया है कि आवेदकों को यह घोषित करना होगा कि वे या उनके परिवार का कोई भी सदस्य दिल्ली सरकार की दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई किसी भी योजना के तहत शहर में कोई कियोस्क, दुकान, स्टाल या पीसीओ बूथ आदि का मालिक या संचालक नहीं है।

निविदा की शर्तों के तहत बौद्धिक दिव्यांगता, तंत्रिका संबंधी विकार या बहु-दिव्यांगता वाले मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को परिवार के किसी सदस्य की सहायता से दुकान चलाने की अनुमति दी जाएगी। निविदा में यह भी कहा गया है कि यदि दिव्यांग व्यक्ति अपनी दिव्यांगता की प्रकृति के कारण स्वतंत्र रूप से स्टॉल चलाने में असमर्थ है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसे किसी अधिकृत प्रतिनिधि को उनकी ओर से दुकान का प्रबंधन करने की अनुमति दी जा सकेगी है।
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