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प्लाट खरीदने से पहले जांच जरूर लें... हाथरस में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई, तीन पर चला बुलडोजर

LHC0088 2025-12-7 13:08:43 views 1106
  

अवैध कॉलाेनियों पर चला प्रशासन का बुलजोडर।



जागरण संवाददाता, हाथरस। अवैध कॉलोनियाें पर शनिवार को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। ये तीनों अवैध कॉलोनियों के मालिकानों को कई बार प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था मगर नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस कारण तीनों कॉलोनियों पर एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह के नेतृत्व में टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। बुलडोजर से एक कॉलोनी का गेट ध्वस्त किया गया जबकि बाकी दो कॉलोनी में बने प्लांटों की बाउंड्री को बुलडोजर से तहस- नहस किया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


नगर के हतीसा भगवंतपुर और लहरा में अवैध कॉलोनियों पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई




डीएम अतुल वत्स ने शहर के आसपास भ्रमण के दौरान देखा कि बड़ी संख्या में खेतों में कालोनी बनाकर प्लाटिंग की जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए कुछ कॉलोनियों को चिन्हित किया गया। एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कई बार नोटिस देने के बाद भी कॉलोनियों के कालाेनाइजर्स ने नहीं कराए नक्शे पास


एसडीएम सदर से बताया कि नगर पालिका हाथरस क्षेत्र के ग्राम हतीसा भगवंतपुर व ग्राम लहरा विनियमित क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आते हैं। पूर्व में उप्र निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत तमाम कालोनाइजर को नोटिस निर्गत गए थे। मगर न तो नोटिसों का जवाब दिया गया और न ही कॉलोनी को लेकर मानकाें का कोई ख्याल रखा गया। इस कारण तीन कॉलोनी को अवैध घोषित करके इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इन कॉलोनी में हतीसा भगवंतपुर पर मां वैष्णोपुरम है जिसके कालोनाइजर ज्ञान सिंह हैं।

इस कॉलोनी के गेट पर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है जबकि उदय प्रताप और राजू सिंह भी मिलाकर कॉलोनी में प्लाट काट रहे थे। इनकी कॉलोनी जिसका कोई नाम नहीं रखा गया। टीम ने जाकर प्लाट की नींव को बुलडोजर से ध्वस्त कराया है। तीसरी कॉलोनी नरगिश कुमार शर्मा की है। इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। टीम में एसडीएम के साथ विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता मुनेश कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल राघवेंद्र और ध्रुव कुमार मौजूद रहे।


लोगों से अपील



एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह ने सभी जनसामान्य लोगों से अपील की है कि विनियमित क्षेत्र हाथरस की सीमा के अंतर्गत कोई भी भूमि, प्लाट खरीदने से पहले विनियमित क्षेत्र कार्यालय में संपर्क कर छानबीन कर लें कि कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत है या नहीं है।
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