संवाद सूत्र, सुलतानपुर। राजस्व परिषद के निर्णय को छिपाते हुए गलत चौहद्दी दिखाकर दूसरे की जमीन बेचने की धोखाधड़ी करने में मामले में कोतवाली नगर में 13 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कुड़वार थाने के सरैया पूरे बिसेन गांव के असगर अली ने अपनी संपत्ति की देखरेख के लिए अब्दुल वहीद को मुख्तार आम (अटार्नी) रखा है। अब्दुल वहीद ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि असगर अली की जमीन को आरोपितों ने फर्जी तरीके से मिलीभगत कर बेच दी है।
आरोप है कि मुकदमेबाजी की जानकारी होने के बाद भी कई लोगों ने असगर अली के नाम दर्ज जमीन को गलत चौहद्दी के सहारे बैनामा करा लिया है। आरोपितों में मो. रकीब, हजरत अली, मो.रफीक, मो. हसीब, असगर अली, बृजेश कुमार शुक्ल, रियाज अहमद, वसीम अहमद, प्रतीक तिवारी, एकलाख अहमद, मो. सैफ, मो. साहिल और सादिक हुसैन शामिल हैं।
अब्दुल वहीद के अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने बताया कि राजस्व परिषद ने जिलाधिकारी का दो साल पुराना नक्शा विभाजन का आदेश निरस्त कर दिया है। इसके बाद उनकी घटी हुई जमीन फिर से उनके गाटे में समाहित हो गई। नगर कोतवाल धीरज कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। विवेचना दारोगा प्रदीप कुमार यादव को सौंपी गई है। |