दिल्ली हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर व एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले को देख रहा है और कई आदेश भी पास किए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पीठ ने कहा कि अलग-अलग मामलों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनने की मांग करें। अदालत ने याची को सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेने की अनुमति देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि याचिका में उठाई गई चिंताओं और मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान है और 19 नवंबर को ही दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में आदेश पास किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि अगर यह अदालत याचिका पर विचार करती है तो एक ही मुद्दे पर कई कार्रवाई हो सकती है, जो शायद सही न हो। यह याचिका ग्रेटर कैलाश-दो वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई है। याचिका में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। |