जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम में उप नगर आयुक्त रहे राज किशोर प्रसाद को जमीनों को एक्सचेंज करने की प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के आरोप में शासन ने निलंबित कर दिया है। वर्तमान में वह मुरादाबाद में उप नगर आयुक्त पद पर तैनात थे। मामले की जांच अपर आयुक्त (प्रशासन) अलीगढ़ मंडल को सौंपी है। निलंबन काल में उनको निदेशक नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इसकी पुष्टि मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने की है। उन्होंने बताया कि शासन का आदेश मिल गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शासन से जारी पत्र में लिखा गया है कि उन्होंने अलीगढ़ में उप नगर आयुक्त और विधि विभाग के प्रभारी अधिकारी के पद पर रहते हुए बिना विभागीय आख्या प्राप्त किए और बिना राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किए दो गाटाओं को परस्पर बदले जाने के संबंध में न्यायालय में अनापत्ति प्रेषित की थी।
नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाकर कब्जे में लिया
धौर्रामाफी गांव जब नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुआ तो गाटा संख्या 345 (क्षेत्रफल 0.046 हेक्टेयर) ऊसर में अंकित होने के कारण पहले से ही नगर निगम की थी। इसको नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाकर कब्जे में लिया था। इस क्षेत्र की दूसरी जमीन गाटा संख्या 342 को इससे एक्सचेंज कर दिया। ऐसे में जब गाटा संख्या 345 पहले से ही नगर निगम के कब्जे में थी तो इसको अन्य भूमि से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है।
इनके द्वारा जानबूझकर सरकारी भूमि के एक्सचेंज के संबंध में जारी की गई अनापत्ति से सरकारी भूमि व निगम को क्षतिकारित किए जाने संबंधी गंभीर वित्तीय अनियमितता की गई है। इसके लिए इनको तत्काल निलंबित करते हुए जांच अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल को सौंपी गई है। रात 10:47 बजे राज किशोर प्रसाद को फोन कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी काल रिसीव नहीं हुई। |