राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सोमवार एक दिसंबर से प्रारंभ हो रही बिजली बिल राहत योजना का सीधा लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और उन्हें एक सरल, सम्मानजनक समाधान प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उपभोक्ता एक दिसंबर से 28 फरवरी तक उठा सकेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सरकार ने पहली बार शत-प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट का प्रविधान किया है। इसमें दो किलोवाट तक छोटे घरेलू उपभोक्ता तथा एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले व्यावसायिक ग्राहकों को विशेष लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश पावर कारपाेरेशन के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने समीक्षा बैठक में कहा कि आम जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार बकाया बिलों के समाधान के लिए यह व्यापक राहत योजना लेकर आई है।
आसान किस्तों की सुविधा और बढ़े हुए बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करने की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी।
विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए यह योजना बड़ी राहत का माध्यम बनेगी जो पूर्व में अनाधिकृत बिजली उपयोग से जुड़े प्रकरणों में उलझे थे। इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों में चल रहे मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा।
इस योजना में पंजीकरण वेबसाइट (www.uppcl.org) के माध्यम से आनलाइन या अपने स्थानीय बिजली खंड कार्यालय में जाकर पूरा किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को इसकी विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष अभियान भी शुरू किया है। इसमें आसान किस्तों का विकल्प भी मौजूद है।
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