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फंड रहते कार्य नहीं कराने वाले दो पंचायत सचिव होंगे निलंबित, मधुबनी डीएम ने की कार्रवाई

deltin33 2025-11-28 18:07:34 views 482

  



जागरण संवाददाता, मधुबनी।जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में 15वें वित्त आयोग में कम खर्च करने वाले मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के पंचायत सचिव अमेरिका महतो एवं मधवापुर के पंचायत सचिव दीप नारायण पासवान के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में सभी बीपीआरओ को फेज वन एवं टू अंतर्गत सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किए जाने की जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि सभी पंचायत सचिव एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को 27 नवंबर तक एजेन्सी के द्वारा अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट में सिग्नल लास के कारण अकार्यरत एवं खराब सोलर स्ट्रीट लाईट की संख्या की पहचान हेतु विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया था।

उन्होंने शुक्रवार 28 नवंबर तक पंचायतवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध दण्ड अधिरोपन की कार्रवाई किया जा सके।
सरकार भवन के लिए अब तक जमीन नहीं

पंचायत सरकार भवन के समीक्षा के क्रम मे यह पाया गया कि जिले में 13 पंचायतों में अभी तक सरकारी भूमि अप्राप्त है। सभी संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर मानक के अनुरूप भूमि चिन्हित कर लें।

जिस पंचायत में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो वहां मुखिया के सहयोग से दान में भूमि प्राप्त करने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात् भी भूमि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंचल अधिकारी के साथ संयुक्त प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से दें कि कतिपय पंचायत में सरकारी या निजी भूमि उपलब्ध नहीं है।

इसके अतिरिक्त 52 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन हेतु प्राप्त आवंटन के आलोक में पत्र प्राप्ति के सात दिनों के भीतर सीमांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि पंचायत को राशि इस निमित संधारित बैंक खाता में अंतरण कराया जा सके।

इसके साथ ही सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल मधुबनी व झंझारपुर एवं भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मधुबनी के द्वारा निर्माण कराये जाने वाले स्थलों पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो।

यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में मामले को लाते हुए उसका हल कराना सुनिश्चित करें।
लंबित मामलों का अविलंब हो निष्पादन

लोक सेवा अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वैसे सभी पंचायत कार्यपालक सहायक जो विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त हैं उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हेतु संबंधित विभागीय प्रधान से अनुरोध करें एवं सभी संबंधित पंचायत कार्यपालक सहायक को भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति निष्ठावान रहने का निदेश दें।

सभी बीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि पंचायत कार्यपालक सहायक के माध्यम से इस सप्ताह अभियान चलाकर लंबित मामले एवं वर्तमान मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। जिससे राज्य में जिला प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। बता दें कि वर्तमान में मधुबनी जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है।

नल-जल के अनुरक्षण का निर्देश


नल-जल के अनुरक्षण, विद्युत विपत्र एवं तत्कालीन अनुरक्षण एजेन्सी के विपत्र का भुगतान की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि यह विषय सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है।

सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सरकार के निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायत के माध्यम से नल-जल के अनुरक्षण अनुदान एवं विद्युत विपत्र का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं करने वाले ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे

मुख्यमंत्री ग्रामीण नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना के समीक्षा के क्रम में ग्राम कचहरी के वादों का पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई एवं वाद का निष्पादन की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम कचहरी से जुड़े हुए कर्मी की समीक्षा करेंगे एवं स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे।

यह भी सुनिश्चित कराया जायेगा, कि प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को ग्राम कचहरी का आयोजन हो। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के निदेश के आलोक में सभी पंचायत स्तरीय कर्मी की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से कराया जाना है।

सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी इसे हर-हालत में सुनिश्चित करायेंगे एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति विवरणी के साथ साक्ष्य के रूप में बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रिंटआउट संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिव को पंचायत स्तरीय जन्म-मृत्यु निबंधक घोषित किया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर पंचायत क्षेत्र में हुए जन्म एवं मृत्यु का निबंधन कर प्रमाण-पत्र निर्गत हो,इसे हर हाल ने सुनिश्चित करें।
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